"Operation Thirst”

रेल मंत्रालय


रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलें धड़ल्‍ले से बेचे जाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए"ऑपरेशन थर्स्ट" नाम से एक देश व्यापी अभियान 08/09 जुलाई 2019 को महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल,रेलवे बोर्डनई दिल्ली के निर्देश पर शुरू किया गया । इसके तहत प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्तों को इन अनाधिकृत गतिविधियों पर लगाम लगाने का आदेश दिया गया । अभियान के दौरान भारतीय रेलवे के लगभग सभी प्रमुख स्टेशनों को कवर किया गया ।


ऑपरेशन थर्स्ट के दौरान 1371 व्यक्तियों को अनाधिकृत ब्रांडों के पानी की बोतलें बेचने के मामले में रेलवे अधिनियम की धारा 144 और 153  के तहत गिरफ्तार किया गया था।  इस दौरान नकली पीने के पानी की कुल 69294 बोतलें जब्त की गईं  और अपराधियों से जुर्माने के तौर पर  कुल 6,80,855 रूपए वसूल किए गए । गैर कानूनी बिक्री गतिवि‍धियों में शामिल होने के आरोप में 4 पेंट्री कार प्रबंधकों को भी गिरफ्तार किया गया । प्लेटफार्मों पर लगे स्टॉल में भी ऐसे  ब्रांड की पेयजल बोतलें बिकती हुयी पाई गईं जो रेलवे द्वारा अधिकृत नहीं हैं।
इन गैर कानूनी गतिविधियों की तह तक पहंचने के लिए ऐसे मामलों में और जांच की जा रही है और इसमें शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष अभियान के बाद संबंधित पीसीएससी द्वारा आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।

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