FUNDAMRNTAL RIGHT


मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण


भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44 वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिये गये मौलिक अधिकारों को सात श्रेणियों में बांटा जाता था परंतु इस संशोधन के अनुसार संपति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है :-
1. समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक।
2.
स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक।
3.
शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक।
4.
धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक।
5.
सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक।
6.
संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32
मूल अधिकार एक दृष्टि में
मूल अधिकार साधारण
·         अनुच्छेद 12 (परिभाषा)
·         अनुच्छेद 13 (मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां।)
1. समता का अधिकार
·         अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता)
·         अनुच्छेद 15 (धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध)
·         अनुच्छेद 16 (लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता)
·         अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत)
·         अनुच्छेद 18 (उपाधियों का अंत)
2. स्वातंत्रयअधिकार
·         अनुच्छेद 19 (वाक्स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण)
·         अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण)
·         अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतन्त्रता का संरक्षण)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार
·         अनुच्छेद 23 (मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रय का प्रतिषेध)
·         अनुच्छेद 24 (कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध)

4. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार
·         अनुच्छेद 25 (अंत: करण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता)
·         अनुच्छेद 26 (धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता)
·         अनुच्छेद 27 (किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करांे के संदाय के बारे में स्वतंत्रता)
·         अनुच्छेद 28 (कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
·         अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण)
·         अनुच्छेद 30 (शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करनेका अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार)
·         अनुच्छेद 31 (निरसति)

कुछ विधियों की व्यावृत्ति
·         अनुच्छेद 31 (संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति)
·         अनुच्छेद 31 (कुछ अधिनियमों और विनिमयों का विधिमान्यकरण)
·         अनुच्छेद 31 (कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति)
·         अनुच्छेद 31 (निरसित)

6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार
·         अनुच्छेद 32 (इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार)
·         अनुच्छेद 32 (निरसति)
·         अनुच्छेद 33 (इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति)
·         अनुच्छेद 34 (जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बधन
·         अनुच्छेद 35 (इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान)


Comments

Popular posts from this blog

घर-घर दस्तक, घर-घर पुस्तक’

VERSAILLES TREATY

वेतन विधेयक, 2019 पर कोड